नई दिल्ली। लगातार दूसरे दिन भी वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है। इसके चलते दिल्ली-NCR में प्राइमरी कक्षाओं के लिए सभी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा का फैसला किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III के तहत यह कदम उठाया गया है। यह आदेश शुक्रवार सुबह 8 बजे से लागू होगा। गुरुवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 424 दर्ज किया गया, जो कि ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा V तक के बच्चों के लिए कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में बदलना अनिवार्य होगा। निर्माण और ध्वंस कार्य, जो धूल का कारण बन सकते हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, मेट्रो, रेलवे और हाईवे जैसी पब्लिक परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
इसके साथ ही BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली में पंजीकृत BS-III मानक या उससे कम के डीजल चालित मीडियम गुड्स व्हीकल्स के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
NCR राज्यों से आने वाले डीजल चालित LCVs जिनमें BS-III या उससे नीचे के मानक के वाहन शामिल हैं, उन पर दिल्ली में प्रवेश पर रोक होगी। केवल EVs, CNG और BS-VI डीजल वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा खनन गतिविधियों और पत्थर तोड़ने के कार्यों को दिल्ली और NCR में पूरी तरह से रोक दिया गया है।