ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई द्वारा अतिरिक्त सर्वे की मांग खारिज, अदालत का फैसला

वाराणसी: वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश युगल शंभु ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि वे इस फैसले का अध्ययन करेंगे और इसके बाद तय करेंगे कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट या जिला अदालत में अपील करेंगे या नहीं।

फरवरी में, रस्तोगी ने वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत में याचिका दायर कर एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का आदेश देने की मांग की थी।

रस्तोगी, जो इस मामले में भगवान विश्वेश्वर के ‘नेक्स्ट फ्रेंड’ के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने कहा, “हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में एएसआई से पूरे ज्ञानवापी परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का आदेश देने के लिए याचिका दायर की थी।” उन्होंने आवेदन में एएसआई के महानिदेशक से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से भू-रडार (Ground Penetrating Radar), भू-रेडियोलॉजी प्रणाली, और खुदाई का उपयोग कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का अध्ययन करने का अनुरोध किया था। इसमें केंद्रीय गुंबद, तहखाने, द्वार और अन्य संरचनाओं के सर्वेक्षण की मांग की गई थी, बिना किसी मौजूदा संरचना को नुकसान पहुँचाए।

अनजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति, जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है, ने इस याचिका का विरोध किया था।

एएसआई ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या मस्जिद को किसी पूर्व-निर्मित हिंदू मंदिर की संरचना पर बनाया गया था। एएसआई ने दिसंबर 2023 में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सील में अदालत को सौंपी थी, जिसकी प्रतियां दोनों पक्षों को दी गई थीं।

हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 17वीं शताब्दी की यह मस्जिद एक पुराने मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।