रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, मतदान के दिन की व्यवस्था और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 13 नवम्बर को उप-निर्वाचन के लिए मतदान और 23 नवम्बर को मतगणना होगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 13 केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र भी होंगे। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ अन्य अधिसूचित पहचान पत्रों का उपयोग करके मतदान कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी के केवल 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर के अंदर जा सकेंगे और प्रत्याशी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकेगी।
निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी। चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों और वाहनों के उपयोग के लिए अनुमति प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव सहित अन्य अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।