तेलंगाना हाई कोर्ट ने अभिनेता नागार्जुन के एन-कन्वेंशन सेंटर की विध्वंस प्रक्रिया पर लगाई रोक

तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में स्थित अभिनेता नागार्जुन के एन-कन्वेंशन सेंटर की विध्वंस प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। [एन-कन्वेंशन बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य]। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस टी विनोद कुमार ने नागार्जुन की उस दलील पर ध्यान दिया कि उन्हें शो-कॉज़ नोटिस नहीं मिला है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालत के सामने यह स्पष्ट करें कि नोटिस किस प्रकार और किस माध्यम से नागार्जुन को दिया गया था।

24 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया, “यद्यपि संबंधित अधिकारियों का दावा है कि शो-कॉज़ नोटिस दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस दावे को विवादित बताया है। इसलिए, संबंधित अधिकारियों को इस अदालत के सामने यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि शो-कॉज़ नोटिस किस प्रकार और किस माध्यम से याचिकाकर्ता को दिया गया था।”

नागार्जुन ने अदालत में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) और हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) की कार्रवाइयों को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एन-कन्वेंशन सेंटर के परिसर में विध्वंस की कार्रवाई उचित नोटिस के बिना शुरू कर दी गई थी।

नागार्जुन ने दावा किया कि अधिकारियों ने 24 अगस्त की सुबह विध्वंस गतिविधियां शुरू कर दीं, जबकि उन्हें 8 अगस्त, 2024 को जारी आवश्यक आदेश तब दिया गया जब विध्वंस पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास (MA & UD) विभाग के पहले के स्थगन आदेश का उल्लंघन करती है, जो अभी भी प्रभाव में है।

इसके अतिरिक्त, नागार्जुन का यह भी आरोप है कि विध्वंस 15 दिनों की अवधि का पालन किए बिना किया गया, जो कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए दी गई थी।

अब अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को नोटिस के सेवा का तरीका और माध्यम स्पष्ट करना होगा, ताकि नागार्जुन को विध्वंस से जुड़े सभी कानूनी अधिकार मिल सकें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page