छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 26 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। यह निर्णय ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के पावन अवसर पर लिया गया है। इस दिन राज्यभर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर सख्त रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
शासन ने यह निर्देश भी जारी किए हैं कि सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे। ये दल जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर यह रोक समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से लगाई गई है। शासन के इस निर्णय से प्रदेश में धार्मिक पर्वों के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।