सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक, 2024 का मसौदा वापस लिया

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 के नवीनतम मसौदे को वापस ले लिया है। इस मसौदे की प्रतियां 24 और 25 जुलाई को संबंधित पक्षों को दी गई थीं, जिन्हें अब वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी पांच लोगों ने दी है, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की।

मसौदा परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था, जिसकी शुरुआत नवंबर 2023 में पहली मसौदा अपलोड के साथ हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विधेयक का पूरा मसौदा दोबारा लिखा जाएगा या केवल कुछ प्रावधानों में संशोधन होगा।

नवीनतम मसौदा के कुछ प्रावधानों को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। विशेषकर, उन प्रावधानों पर विवाद है जिनमें अधिकांश ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को प्रसारक के रूप में वर्गीकृत करने की बात की गई है। इसके तहत, वे प्रसारक जिनकी पहुंच सरकार द्वारा परिभाषित सीमा से ऊपर है, उन्हें कंटेंट एवल्यूएशन कमेटी (सीईसी) बनाने और प्रसारण से पहले सामग्री का पूर्व-प्रमाणन कराने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, विधेयक में मध्यस्थों के लिए प्रसारण कार्यक्रमों के संबंध में उचित परिश्रम दिशानिर्देशों का पालन करने का भी प्रस्ताव था। विज्ञापन मध्यस्थों को भी विनियमित करने की बात थी।

हालांकि, नवीनतम जानकारी के अनुसार, संबंधित पक्षों को सूचित किया गया है कि अब उनकी टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है।

You cannot copy content of this page