छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश: सड़कों पर आवारा जानवरों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे राज्य में सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक आदेश जारी करें ताकि सड़कों पर आवारा जानवरों के आने से रोकने के प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

“राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का अवलोकन करने पर, हमें यह पता चला है कि हालांकि आवारा पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे अपर्याप्त हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।”

हाईकोर्ट ने कहा कि इस समस्या पर नियमित अंतराल पर आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अदालत ने जोर दिया कि आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य समस्याओं को रोकने के लिए अधिक सख्ती और प्रभावी रणनीति अपनानी होगी।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या कम हो और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। यह आदेश राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि उन्हें इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान देना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी।

छत्तीसगढ़ के लोग भी इस समस्या से परेशान हैं, क्योंकि सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उम्मीद है कि राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेगी।

You cannot copy content of this page