बलौदाबाजार जिले में कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एक अपराधी को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर निवासी सतीश डागोर पिता मन्नूलाल डागोर को जिला बदर किया गया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 ख के तहत की गई है। इसके तहत सतीश डागोर को एक वर्ष के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा और इसके सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, सक्ती, दुर्ग और सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 24 घंटे के भीतर हटने और बाहर जाने का आदेश दिया गया है।
इस निर्णय का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधियों के प्रभाव को कम करना है। कलेक्टर ने यह कदम उठाते हुए जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।