रायपुर (छत्तीसगढ़)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही संपन्न नगरीय निकाय चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वालें दावेदारों को 24 जनवरी से पूर्व चुनावी खर्च का अंतिम ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। दावेदारों द्वारा चुनावी खर्च का पूर्ण व अंतिम ब्यौरा जमा नहीं किए जाने पर उन्हें 5 वर्ष के लिए चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।