उधारी की रकम का तकादा करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। युवक ने इस तकादे से नाराज होकर दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत ने आरोपी को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए, 7 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना नंदनी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम ननकट्ठी की है। 10 फरवरी 2019 की रात लगभग 9.30 बजे ग्राम ननकट्ठी के बाजार चौक पर स्थित अपनी पान दुकान को नितिन साहू बंद कर रहा था। इसी दौरान वहां कोमल उर्फ सोनू देसाई (30 वर्ष) पहुंचा और उधारी में सामान की मांग करने लगा। जिस पर नितिन ने उधारी में सामान देने से इंकार कर दिया और इसी दौरान उसने कोमल से पुरानी उधारी की रकम की मांग कर दी। जिससे नाराज कोमल ने नितिन के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर दी। इस मारपीट में नितिन गंभीर रुप से जख्मी हो गया था। घटना की शिकायत के आधार पर नंदनी पुलिस ने कोमल उर्फ सोनू देसाई के खिलाफ 294, 506 (2) तथा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने अभियुक्त कोमल को जानलेवा हमला करने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 307 के तहत 7 वर्ष के कारावास तथा 300 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है।