मंथली इंकम प्लान के तहत रकम जमा कराकर निर्धारित अवधि तक ब्याज नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा चिटफंड कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। कंपनी द्वारा योजना के तहत जमा कराई गई रकम की वापसी भी नहीं की गई थी। फोरम ने एक माह की अवधि में भिलाई की अर्थ तत्व साख सहकारी समिति को वादियों को मूल राशि, ब्याज व हर्जाना के साथ 22 लाख 44 हजार रु. अदा करने का निर्देश दिया गया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला उपभोक्ता पोरम के समक्ष दाखिल परिवाद में वाल्मिकी आडिल व शशिकला आडिल ने बताया था कि उनके द्वारा भिलाई की अर्थ तत्व साख सहकारी समिति में कंपनी के अभिकर्ता के माध्यम से मंथली इंकम प्लान में 10-10 लाख रु. का निवेश किया था। स्कीम के अनुसार उन्हें प्रतिमाह 10-10 हजार का भुगतान 36 माह तक कंपनी को करना था। समयावधि के बाद निवेश की गई रकम की वापसी का भी प्रावधान योजना में था। कंपनी द्वारा 17 माह के बाद मासिक ब्याज का भुगतान रोक दिया गया। इसके अलावा जमा मूल रकम भी वापस नहीं की गई। प्रकरण पर विचारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने अर्थ तत्व साख सहकारी समिति द्वारा किए गए इस कृत्य को सेवा में कमीं तथा व्यवसायिक दुराचरण का माना। फोरम ने समिति के संचालक इदरीश अहमद को निवेश की गई रकम 20 लाख रु. बकाया ब्याज राशि 2 लाख रु. 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में 40 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 4 हजार रु. की भगतान करने का निर्देश दिया है।