विधिक जागरूकता शिविर : साजा में महिलाओं को किया गया टोनही और पॉक्सो के कानूनी प्रावधानों से जागरूक

बेमेतरा (छत्तीसगढ़) अजीत राजपूत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के दिशा-निर्देशन में नगर पंचायत सामुदायिक भवन, साजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा एवं जनपद पंचायत साजा, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयोजन से महिलाओं के अधिकार के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साजा ब्लाक में आयोजित इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में शार्ट फिल्म के माध्यम से “गोमती टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 एवं “नाबालिग अंडर 18 पाक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई।

उपस्थित महिलाओं को छ.ग. में प्रचलित टोनही प्रथा कानूनी अपराध एवं नाबालिग लड़के-लड़कियों के साथ होने वाले अपराध के बारें में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अंकिता मुदलियार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 साजा एवं रिसोर्स परसन अधिवक्ता सलमा शरीफ एवं अधिवक्ता रजनी पांडेय द्वारा उपस्थित महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ऐसिड अटैक, बलात्संग, छेड़छाड़, दहेज हत्या, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, टोनही प्रताड़ना अधिनियम धारा 125 दं.प्र.सं. भरण पोषण अधिनियम के बारे में बताते हुये विभिन्न उपयोगी कानून की जानकारी देकर जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रतिभागियों को प्रशासनिक कीट, नोटपेड एवं पेन भी वितरण किया गया।

इस अवसर पर बाल विकास परियोजन अधिकारी साजा साधना मौर्य, बीईओ साजा नीलेश कुमार चंद्रवंशी, बीआरसी बी. डी. बघेल एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेमेतरा के संयोजक गुलशन एवं हेमा उपस्थित थे।