रायपुर (छत्तीसगढ़) । प्रदेश के 13 नगर पालिक निगम के लिए महापौर पदों के आरक्षण की घोषणा नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा कर दी गई है। इसके साथ ही नगरीय निकायों के चुनाव की रणभेरी बज गई है। प्रदेश के मुखिया के गृह जिले की दो महत्वपूर्ण नगर निगमों के महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। चरोदा निगम का महापौर पद एससी वर्ग के आरक्षित किया गया है। इस बार निगम महापौर पद पर चुनाव के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 1 महिला सहित 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 महिला सहित 3 पद आरक्षित किया गया है।
वर्तमान में दुर्ग निगम पर भाजपा व भिलाई निगम के महापौर पद पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं नगर पालिक निगम चरोदा का महापौर पद भाजपा के कब्जें में है। इसके साथ ही रायपुर अनारक्षित, राजनांदगांव ओबीसी महिला, रायगढ़ एससी महिला, अंबिकापुर एसटी, धमतरी ओबीसी, कोरबा ओबीसी, जगदलपुर अनारक्षित महिला, बिलासपुर अनारक्षित, चिरमिरी अनारक्षित महिला, बीरगांव को अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया है।
जानिए आरक्षण के क्या है नियम
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1999 के तहत महापौर व अध्यक्ष के पद का आरक्षण किया जाता है। इस नियम मुताबिक प्रदेश के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की कुल आबादी में से जातिगत आबादी का प्रतिशत के अनुसार निगम के महापौर का पद, परिषद एवं पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसी नियम के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग महापौर और अध्यक्ष पद का आरक्षित हुआ है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा10 (क) अमें रोटेशन का प्रावधान है। इसी नियम से इस बार भी आरक्षित वर्ग का चयन किया गया है।