नाबालिग से अश्लील हरकत, युवक को मिली 7 साल की कैद

देर रात घर में घुस कर सो रही नाबालिग के अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। आरोपी को न्यायालय ने देर रात घर में अनाधिकृत प्रवेश करने के आरोप में 3 वर्ष तथा पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में विचाराधीन इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक पुष्पारानी पाढ़ी ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना 12 फरवरी 2016 की देर रात जामुल थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पीडि़त नाबालिग रात में घर में सो रही थी। इसी दौरान रात में लगभघ 2.30 बजे मोहल्ले का रहने वाला संजय उर्फ गोलू निषाद (19 वर्ष) उसके घर में घुसा और बुरी नियत से नाबालिग के साथ शारीरिक अश्लील छेडख़ानी करने लगा। जिससे नाबालिग की नींद खुल गई और उसके द्वारा शोर मचाए जाने माता-पिता पर मौके पर पहुंचे। जिन्हें देख कर आरोपी भागने लगा। मोहल्लेवासियों की मदद से उसे पकड़ जामुल थाना ले जाया गया। जहां नाबालिग की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दफा 354, 456 तथा पॉक्सों एक्ट के तहत अपराधश पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया। मामले में न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को घर में अनाधिकृत प्रवेश करने की धारा 456 के तहत 3 वर्ष के कारावास तथा 500 रु. के अर्थदंड़ तथा नाबालिग के साथ अश्लीलता किए जाने के आरोप में पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत 4 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।

You cannot copy content of this page