भतीजी का धमकाकर किया अपहरण, बनाए शारीरिक संबंध, कलयुगी मौसा कुल 21 वर्ष के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामले अदालत ने फैसला सुनाया है।मामले के आरोपी कलयुगी मौसा के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया गया है। मौसा ने भतीजी का कटर की नोक पर अपहरण किया और जिसके बाद अलग-अलग गांव में ले जाकर जबरिया शारीरिक संबंध बनाए थे। मामले के आरोपी युवक को कुल 21 वर्ष के कारावास व 3500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। ग्राम डुंडेरा (उतई) निवासी आरोपी लालेश उर्फ लाला बारले (23 वर्ष) पर अपनी नाबालिग भतीजी को धमकाकर अपहरण करने और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। मामले की शिकायत पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने पुलिस में की थी। जिसमें बताया गया था कि 25 मार्च 2019 की शाम किशोरी के माता-पिता काम से वापस लौटे तो छोटी बेटी ने बताया कि दोपहर को नाबालिग को उसका मौसा लालेश उर्फ लाला बारले अपने साथ ले गया है। लालेश के गांव डुंडेरा में फोन लगाने पर उसके घर नहीं पहुंचने की जानकारी मिली। वहीं नाबालिग का मोबाइल बंद था।

अनिष्ट की आशंका से गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को दी गई। जिस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की थी। इसी दरम्यान लगभग दो दिन बाद किशोरी घर वापस आ गई। वापसी के बाद किशोरी ने बताया कि मौसा उसे कटर की नोक पर धमकाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था। जिसके बाद बिरेझर, चिंगारी और पउवारा गांवों मे ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी और नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप का अपराध पंजीबद्ध कर लिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले के अभियुक्त लालेश उर्फ लाला बारले (23 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष, दफा 363 व 506 बी के तहत 3-3 वर्ष और दफा 366 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।