साड़ा जमीन घोटाला, निगम इंजीनियर जैन की बढ़ी रिमांड अवधि

साड़ा जमीन घोटाला में गिरफ्तार दुर्ग निगम के एई आर.के. जैन की रिमांड अवधि फिर 14 दिन के लिए बढ़ गई है। प्रकरण की डायरी उच्च न्यायालय में होने के कारण स्थानीय न्यायालय में इस पर सुनवाई नहीं हो सकीं। इंजीनियर आर.के. जैन की रिमांड अवधि 16 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। इस प्रकरण में राज्य के चर्चित आईपीएस मुकेश गुप्ता फर्जी तरीके से साड़ा से जमीन हासिल करने के आरोपी है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साड़ा) से अवैध तरीके जमीन आवंटन के मामले में सुपेला पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह जमीन आईपीएस मुकेश गुप्ता को आवंटित की गई थी। आरोप है कि जमीन का आवंटन साड़ा के भंग होने के बाद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकेश गुप्ता के साथ साड़ा के तत्कालीन विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ भी जुर्म दर्ज किया गया है। दुर्ग निगम में पदस्थ एसिस्टेंट इंजीनियर आर.के. जैन उस दौरान साड़ा में संपदा अधिकारी के पद पर थे। इस मामले में जैन को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जहां से उन्हें ज्यूडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रिमांड की अवधि आज 16 अगस्त को समाप्त हो रही थी। शुक्रवार को सुपेला पुलिस ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण की डायरी हाईकोर्ट में होने के कारण प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हैं। जिसके चलते जैन की ज्यूडिशल रिमांड अवधि 30 अगस्त के लिए बढ़ा दी गई। हालांकि एई जैन की ओर से अधिवक्ता द्वारा फिलहाल जमानत आवेदन नहीं लगाया गया है। बताया गया है कि इस प्रकरण के आरोपी मुकेश गुप्ता व साड़ा के तत्कालीन अधिकारी एस.बी. सिंग ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाया है. जिस पर विचार के लिए हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है।

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