भारत में भगोड़े घोषित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की अदालत से राहत नहीं मिली है। डोमिनिका के उच्च न्यायालय ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, हाईकोर्ट ने फ्लाइट रिस्क की वजह से भगोड़े कारोबारी मेहुल चोेकसी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका से कोई संबंध नहीं है और अदालत ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती है जो आश्वस्त करे कि वह फरार नहीं होगा।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पीएनबी बैंक घोटाले में वांछित 62 वर्षीय मेहुल चोकसी सोमवार को फिर से अदालत के सामने पेश होगा। उस पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है। चोकसी ने आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि उसका किडनैप किया गया था और जबरन लाया गया है।
बता दें कि पिछली 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था तथा उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था।