खुलेंगे मैरिज हाल व धर्मशाला, नाईट कर्फ्यू का उल्लघंन करने पर 437 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित मैरिज हाल, धर्मशाला, मेरिज रिसोर्ट को खोले जाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है। इसके अलावा होटल परिसर को वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए खोला जा सकेगा। वैवाहिक अथवा शोक कार्यक्रमों में प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना होगा। वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व शोक कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। वहीं जिले में जारी नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस के यातायात विभाग द्वारा सख्त कदम उठाना प्रारंभ किया है।
बता दें कि कोरोना महामारी को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए जिला दण्डाधिकारी डाॅ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा जिले में शाम 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन लगाया गया है। लाॅकडाउन का आम नागरिकों से पालन कराने के लिए एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश व एएसपी ट्रेफिक कविलाश टंडन के मार्ग दर्शन पर डीएसपी गुरजीत सिंह के नेत्वृत में यातायात पुलिस द्वारा शाम 06ः00 बजे के बाद घूमने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध 32 फिक्स पाइंट लगाकर कार्यवाही की गई। जिसमें यातायात पुलिस की 16 पाइंट एवं थाना के 16 फिक्स पाइंट बनाया गया है। पुलिस की कार्यवाही शाम 06ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक जारी रहा जिसमें केवल इमरजेंसी सेवा वाले वाहन के आवागमन में छूट दिया गया एवं कुल-376 वाहन चालको के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई तथा 61 ऐसे भी लापरवाह लोग मिले जो बिना मास्क के घूमते पाये गये जिनके उपर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। आगामी दिनों में पुलिस द्वारा यह कार्यवाही और सख्त किया जायेगा।
अपील के साथ दी चेतावनी
यातायात पुलिस ने आम नागरिको से अपील की है कि वर्तमान में दुर्ग जिले के अंतर्गत कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ, लेकिन अभी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शासन द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करें बिना मास्क के बाहर न निकले आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों व गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।