सुधारी गलती, किराना व्यापारियों को मिली होम डिलीवरी की अनुमति, नहीं खुलेंगी दुकान

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। लॉकडाउन अवधि में किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान कर दी गई है। अब किराना व्यापारी डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से ग्राहकों को उनकी जरुरत की सामग्री प्रदान कर सकेंगे। माल, बिग बाजार, ई-कॉमर्स प्रकार के स्टोर को यह रियायत प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज शाम आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि इससे पूर्व जारी आदेश में कलेक्टर ने 17 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ाते हुए हाथठेला के माध्यम से राशन की सामग्री विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदान की थी। इस अनुमति से राशन के विक्रय को लेकर कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें थी। जिससे 4thNation की टीम ने शासन व प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया था। अंततः आदेश को 4 दिनों बाद संशोधन कर किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि दुर्ग जिले को 26 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए लॉक डाउन को निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। इस अवधि में स्ट्रीट वेंडर (जैसे अनुमति प्राप्त किराना, फल ,सब्जी आदि) जिसमें ठेले वाले, पिकअप, छोटे ट्रक, ट्रॉली वाले शामिल होंगे। किसी भी किराना दुकान के दरवाजे या शटर नहीं खुलेंगे, बल्कि वे आसपास डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से पैदल, साइकिल या बाइक या ट्रॉली के माध्यम से आर्डर ले सकते हैं और उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। इस कार्य में लगे वाहनों पर बैनर अथवा स्टीकर लगा होना चाहिए जिसमें “किराना प्रदाय वाहन” लिखा होना चाहिए ताकि इस वाहन को आसानी से चिन्हित किया जा सके। इस छूट में माल, बिग बाजार, ई-कॉमर्स प्रकार के स्टोर शामिल नहीं है। यह केवल स्थानिय आस-पास की दुकानों के लिए है।