प्रेम का इजहार कर युवती से किया जबरदस्ती का प्रयास, भोगना होगा 3 वर्ष का कारावास

प्रेम का इजहार कर युवती के साथ जबरदस्ती का प्रयास करने वाले आरोपी युवक को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारवास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमनार त्रिपाठी की अदालत में गुरुवार को सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। ग्राम निवासी आरोपी राम सागर यादव (19 वर्ष) घटना दिनांक 13 जून 2016 से तीन साल पूर्व से किशोरी के समक्ष प्रेम का इजहार कर शादी के लिए दबाव बना परेशान कर रहा था। इस बीच युवती अपने मामा के घर गई तो रामसागर भी वहां पहुंच गया और उसे परेशान करने लगा। जिदस पर बुजुर्गो ने रामसागर को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन इसमझाइश का असर नहीं हुआ।
घटना दिनांक 13 जून 2016 की रात लगभग 8.30 बजे युवती अपने घर के पास थी, इसी दौरान आरोपी रामसागर यादव मौके पर पहुंचा और युवती को जबरिया खींच कर सुनसान मकान की ओर ले जाने लगा। तभ युवती के पिता मौके पर पहुंच गए और युवती को आरोपी के कब्जें से छुडाया। जिससे नाराज होकर रामसागर ने पीडि़ता के पिता के साथ गाली गलौच कर मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354, 354 (डी), 294, 323, 506 (बी) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी ने आरोपी रामसागर को बुरी नियत से छेडख़ानी करने का दोषी करार दिया। आरोपी को दफा 354 के तहत 3 वर्ष के कारावास व 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। इस मामले में दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी को दफा 294, 323, 506 (बी) से दोष मुक्त कर दिया गया है।

You cannot copy content of this page