नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने छत्तीसगढ़, गोवा और मिजोरम में GST पंजीकरण प्रक्रिया के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की नई व्यवस्था शुरू की है। यह प्रक्रिया 15 दिसंबर 2024 से लागू कर दी गई है। GSTN ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर नई प्रक्रिया की जानकारी दी।
GST पंजीकरण के नए नियम:

- बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन: संशोधित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 8 के तहत, GST आवेदनकर्ता की पहचान डेटा विश्लेषण और जोखिम मानकों के आधार पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन और मूल दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया से की जाएगी।
- आवेदन के बाद प्रक्रिया: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदनकर्ता को ईमेल पर दो प्रकार के लिंक में से एक प्राप्त होगा:
- OTP आधारित आधार ऑथेंटिकेशन
- जीडीएसके (GST सुविधा केंद्र) पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और दस्तावेज सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग।
- GST सुविधा केंद्र का अपॉइंटमेंट: जिन आवेदकों को जीएसके पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए लिंक मिलता है, वे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उन्हें अपॉइंटमेंट ईमेल के साथ, Aadhaar कार्ड, PAN कार्ड, और अन्य मूल दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: GST सुविधा केंद्र पर आवेदनकर्ता का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद आवेदन के लिए ARN जनरेट किया जाएगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य:
यह नई प्रक्रिया पंजीकरण में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही फर्जी पंजीकरण को रोकने में सहायक होगी। GST सुविधा केंद्रों के संचालन का समय और दिन राज्यों के प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।
