बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी को विशेष अदालत से राहत देने के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि सूर्यकांत तिवारी से उनके वकील के सामने पूछताछ की जाए और हर एक दिन की अंतराल में उन्हें वकील से मिलने दिया जाए। कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभी इसकी सुनवाई की तिथि तय नहीं की गई है। वहीं कल गुरूवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर सूर्यकांत तिवारी को स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ईडी कोर्ट से रिमांड अवधि बढाएं जाने की मांग करेगी।
रायपुर की विशेष अदालत में 29 अक्टूबर को कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सरेंडर करने पहुंचे थे। इसकी जानकारी होने के बाद ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूछताछ करने के लिए कोर्ट रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने उसे 12 दिन की रिमांड दिया है। इस दौरान सूर्यकांत तिवारी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें वकील के सामने पूछताछ करने की छूट दी जाए। तब कोर्ट ने वकील के सामने पूछताछ बैठकर पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि, ईडी को यह आदेश दिया कि वकील की देखरेख में उससे पूछताछ की जाए।

ईडी ने विशेष अदालत से सूर्यकांत तिवारी को दी गई छूट के आदेश को खारिज करने की मांग की है। याचिका में ED की तरफ से कहा गया है कि सूर्यकांत तिवारी से उसके वकील की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। वहीं, अब उसे वकील से मिलने का आदेश दिया गया है। इससे ईडी की जांच प्रभावित होगी। क्योंकि वह रोज अपने वकील से मिलेगा, तो बताएगा कि क्या पूछताछ की जा रही है और इसकी जानकारी शेयर कर वह जांच को प्रभावित करेगा। बुधवार को इस याचिका पर ईडी के वकील ने अर्जेंट सुनवाई करने का आग्रह किया और जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट में बहस की। लेकिन, कोर्ट ने उनकी तर्कों को नहीं सुना और कहा कि केस का नंबर आने पर ही प्रकरण की सुनवाई होगी।
