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पत्नी की हरकत पर लगाम लगाने की नसीहत छोटे भाई को गुजरी नागवार, कर दी हत्या, मिली उम्रकैद

छोटे भाई को अपनी पत्नी की हरकतों पर लगाम लगाने की नसीहत देना बड़े भाई को भारी पड़ गया। नाराज भाई से बड़ेे भाई पर गाड़ा के खूंटा से सिर पर संधातिक वार कर दिया। जिससे बड़े भाई को मौत हो गई। इस मामले में न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता ने हत्यारे को उम्रकैद से दंडि़त करने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक के.डी. त्रिपाठी ने पैरवी की थी।

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना पाटन थाना अंतर्गत ग्राम बठेना की है। प्रकरण के अनुसार ग्राम निवासी सरजू राम धनकर (40 वर्ष) की पत्नी की हरकतों को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। ग्रामीण सूरज की पत्नी के चालचलन को लेकर कई तरह की बातें करने लगे थे। जिसकी जानकारी सूरज के बड़े भाई नारायण धनकर (60 वर्ष) को हुई। नारायण धनकर गांव का पूर्व सरपंच भी था। इस पर बड़े भाई नारायण ने अपने छोटे भाई सूरज को नसीहत देने का प्रयास किया और पत्नी की हरकतों पर रोक लगाने की समझाइश दी. नसीहत से नाराज सूरज घटना दिन 21 अक्टूबर 2017 की रात लगभग 8.30 बजे अपने बड़े भाई से विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने नारायण पर गाड़ा के खूंटे से 3-4 वार कर दिए। सिर पर किए गए संघातिक वार से नारायण गंभीर रुप से घायल हो गया। विवाद और मारपीट की आवाज आने पर नारायण का बेटा व उसके दोस्त मौके पर पहुंचे। जिन्हें देख सूरज खेत की ओर भाग गया। घायल नारायण को उपचार के लिए पाटन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन रास्तें में ही उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज राम धनकर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता ने आरोपी भाई सूरज को हत्या को दोषी पाया और उम्रकैद से दंडि़त करने का फैसला सुनाया।