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दुर्ग में मॉडिफाइड कार पर बड़ी कार्रवाई

Modified Car Durg मामले में यातायात पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ऐसी कार पकड़ी गई, जिसमें बिना अनुमति कई बदलाव किए गए थे। कार के शीशों पर नियमों के विपरीत ब्लैक फिल्म लगी थी और वाहन बिना नंबर प्लेट के संचालित किया जा रहा था।

जांच के दौरान चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने कार को जब्त कर न्यायालय में पेश किया, जहां विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल ₹16 हजार का अर्थदंड लगाया गया। कार्रवाई के दौरान कार के शीशों से ब्लैक फिल्म भी हटवाई गई।

Modified Car Durg मामले में क्या मिला?

दुर्ग यातायात पुलिस के अनुसार, विशेष चेकिंग अभियान 24 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर चलाया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने संदिग्ध हालत में एक कार को रोककर उसकी जांच की।

जांच में कार पर नंबर प्लेट नहीं मिली। इसके अलावा वाहन में कई प्रकार के मॉडिफिकेशन किए गए थे। पुलिस ने चालक से इन बदलावों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका।

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ब्लैक फिल्म और बिना नंबर प्लेट पर एक्शन

कार के शीशों पर गहरे रंग की ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। पुलिस ने इसे नियमों के विपरीत पाया और मौके पर ही फिल्म हटवाई।

नंबर प्लेट से जुड़ी अनियमितता भी कार्रवाई का प्रमुख आधार बनी। मोटर वाहन नियमों के तहत वाहनों की पहचान के लिए निर्धारित पंजीयन नंबर और नंबर प्लेट का सही तरीके से प्रदर्शित होना जरूरी है। केंद्र सरकार के मोटर वाहन नियमों में नंबर प्लेट के अक्षरों और अंकों के स्वरूप तथा उनके प्रदर्शित किए जाने से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं।

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Modified Car Durg पर कोर्ट ने लगाया ₹16 हजार जुर्माना

पुलिस ने कार को मौके पर जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने बिना नंबर वाहन चलाने, नियमों के विपरीत ब्लैक फिल्म लगाने, अनधिकृत मॉडिफिकेशन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने सहित विभिन्न यातायात उल्लंघनों पर सुनवाई की।

न्यायालय ने चालक पर कुल ₹16,000 का अर्थदंड लगाया। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के बाद चालक को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई।

कार में मॉडिफिकेशन से पहले नियम जानना जरूरी

कार के लुक या प्रदर्शन को बदलने के लिए किए जाने वाले हर बदलाव को स्वतः कानूनी नहीं माना जा सकता। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत वाहन में ऐसे बदलाव पर प्रतिबंध है, जिससे पंजीयन प्रमाणपत्र में दर्ज मूल विवरण निर्माता द्वारा निर्धारित विवरण से अलग हो जाए।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में कुछ अनुमत बदलावों और सुरक्षा उपकरणों के रेट्रोफिटमेंट के लिए निर्धारित मानकों तथा अधिकृत संस्थाओं से संबंधित प्रावधान हैं। इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से पहले संबंधित RTO और लागू नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।

पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान

दुर्ग यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार विशेष जांच अभियान चला रही है। हालिया अभियानों में ब्लैक फिल्म, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी और अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई है।

पुलिस का जोर ऐसे वाहनों की जांच पर है, जिनमें नियमों के विपरीत बदलाव किए गए हों या जिनसे सड़क पर दूसरे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

दुर्ग जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जिले के पुलिस अधिकारियों और संबंधित थाना-स्तरीय संपर्क विवरण भी उपलब्ध हैं।

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वाहन मालिकों के लिए जरूरी सावधानी

वाहन मालिकों को कार में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कराने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि वह बदलाव लागू मोटर वाहन नियमों के अनुरूप है या नहीं। खासकर नंबर प्लेट, शीशों की फिल्म, लाइट, साइलेंसर और वाहन के मूल ढांचे में बदलाव को लेकर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।

यदि किसी बदलाव के लिए RTO की अनुमति या प्रमाणन आवश्यक है, तो उसे बिना वैध अनुमति के नहीं कराया जाना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने पर चालान, वाहन जब्ती और न्यायालयीन कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Modified Car Durg की यह कार्रवाई वाहन मालिकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि आकर्षक लुक या अलग पहचान के लिए किए गए अनधिकृत बदलाव भारी पड़ सकते हैं। ब्लैक फिल्म, बिना नंबर प्लेट, बिना वैध लाइसेंस और दस्तावेजों की कमी के कारण कार जब्त हुई और कोर्ट ने ₹16 हजार का अर्थदंड लगाया। सड़क सुरक्षा और कानूनी परेशानी से बचने के लिए वाहन में किसी भी बदलाव से पहले लागू नियमों और RTO की अनुमति की स्थिति जरूर जांचें।

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