रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली पुलिस भर्तियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का आदेश दिया।
याचिका का विवरण
यह याचिका राजनांदगांव निवासी बेदराम टंडन द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि पुलिस विभाग द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में केवल विभागीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को विशेष छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया कि छूट देने का निर्णय भर्ती नियम 2007 के तहत मापदंडों को शिथिल करते हुए लिया गया। इसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे 9 बिंदुओं में बदलाव शामिल थे। इस निर्णय को अवर सचिव ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसे आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि यह छूट केवल विभागीय कर्मचारियों को देना गैर-बराबरी का प्रतीक है। इसलिए, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के सभी पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी गई है।
क्या था मामला?
राजनांदगांव जिले में आरक्षक संवर्ग के तहत 143 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें विज्ञापन जारी होने और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजी) ने सचिव को भर्ती मापदंडों में शिथिलता के लिए पत्र लिखा था।
आगे की कार्रवाई
फिलहाल, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। राज्य सरकार और पुलिस विभाग को इस मामले में आगे की प्रक्रिया और संशोधन के लिए विचार करना होगा।