सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देशों पर अंतरिम रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ राज्यों द्वारा कांवर यात्रा के दौरान दुकानों, रेस्तरां और ठेलों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देशों पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। यह मामला ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य’ शीर्षक से चल रहा है।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि 22 जुलाई को पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा। “अंतरिम आदेश जारी रहेगा,” कोर्ट ने कहा, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय दिया।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानें/रेस्तरां स्वेच्छा से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित कर सकते हैं। “स्वेच्छा से नाम प्रदर्शित करने पर कोई समस्या नहीं है। हमारा आदेश कहता है कि उन्हें मालिकों और कर्मचारियों के नाम बाहर प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता,” कोर्ट ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर में दुकानों और ठेलों के मालिकों को उनके नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी। यह निर्देश कई पड़ोसी राज्यों द्वारा भी अपनाया गया था।

निर्णय की आलोचना की गई थी कि यह मुस्लिम दुकानदारों के धार्मिक पहचान को उजागर करने के लिए किया गया था और यह भेदभावपूर्ण है। ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद, कार्यकर्ता आकर पटेल और सांसद महुआ मोइत्रा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा निर्देश भेदभावपूर्ण है और केवल परोसे जा रहे भोजन – शाकाहारी या मांसाहारी – को ही बताया जाना चाहिए और मालिक का नाम बताने का निर्देश किसी कानून के तहत नहीं है।

याचिका के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह निर्देश किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने के लिए नहीं, बल्कि कांवरियों की सख्त आहार संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था।

सरकार ने कहा कि कांवरिया सख्त शाकाहारी, सात्विक आहार का पालन करते हैं, जिसमें प्याज, लहसुन और अन्य तमसिक भोजन नहीं होते। यह निर्देश पारदर्शिता और यत्रियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए दिया गया था, ताकि वे अनजाने में अपने विश्वासों का उल्लंघन न करें।

सरकार ने यह भी बताया कि अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्थाएँ की जाती हैं।

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करना कानून के तहत आवश्यक है और बिना राज्य को सुने ही अंतरिम आदेश पारित किया गया था। कोर्ट ने राज्यों को दो हफ्ते का समय दिया है और मामला तीन हफ्ते बाद फिर से सुना जाएगा।

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