20 दिन में खराब हुई मशीन, विक्रेता ने दूर नहीं की खामी, अब हर्जाना के साथ लौटानी होगी रकम

दोना पत्तल बनाए जाने की मशीन में आई खराबी को दूर नहीं किए जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम द्वारा विक्रेता के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। फोरम ने विक्रेता को एक माह की अवधि में मशीन की कीमत वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही इससे खरीददार को हुई मानसिक वेदना के क्षति की पूर्ति के लिए 10 हजार रु. का हर्जाना भी अदा करने का निर्देश दिया है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला रायपुर के एस.के. इंटरप्राइजेस से संबंधित है। एस.के.इंटरप्राजेस द्वारा दोना पत्तल व गिलास निर्माण की मशीन का विज्ञापन प्रसारित किया गया था। जिससे प्रभावित होकर ग्राम उमरादाह (बालोद) निवासी चंद्रकांत निषाद ने मशीन की खरीदी 1 लाख 30 हजार रु. में की थी। खरीदी के दौरान विक्रेता द्वारा 5 साल की वारंटी व 5 साल की अनलिमिटेड फ्री सर्विसिंग प्रदान करने किए जाने का वादा किया गया था। मशीन खरीदी के 20 दिनों के बाद ही उसमें खराबी आ गई थी। जिसकी शिकायत कई बार विक्रेता से की गई, लेकिन मशीन की खराबी को दूर करवाने अथवा बदल कर दूसरी मशीन देने का किसी भी प्रकार का प्रयास विक्रेता द्वारा नहीं किया गया। जिससे परेशान चंद्रकांरत द्वारा मामले को उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया था।
मामले में विचारण पश्चात जिसा उपभोक्ता फोरम ने मशीन की खराबी को दूर करने अथवा खराब मशीन के बदले दूसरी मशीन उपलब्ध नहीं कराए जाने को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में माना। फोरम ने विक्रेता एस के इंटरप्राइजेस रायपुर के संचालक को एक माह की अवधि में मशीन की कीमत 1 लाख 30 हजार रु. 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में 10 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 1 हजार रु. अदा करने का निर्देश दिया है।