सब्जी व्यापारी को गंभीर रुप से घायल कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने आरोपी को दफा 397 के तहत दोषी पाते हुए गुरुवार के यह फैसला दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिहं ठाकुर व संतोष कसार ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। वारदात मोहन नगर थाना क्षेत्र में 20 जून 2018 की दोपहर को घटित हुई थी। घटना दिन को सब्जी कारोबारी जुनैद खोखर सब्जी मंडी से मोटर सायकल से अपने तकियापारा स्थित घर लौट रहा था। साथ में उसका चचेरा भाई भी था। धमधा रोड़ पर एफसीआई गोदाम के सामने पहुंचने पर डिवाडर पर खड़े युवक ने जुनैद के सिर पर लौहे के पाइप से वार कर दिया। घायल जुनैद के मोटर सायकल से गिरने पर आरोपी ने उसके जेब से रकम निकाल ली और भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान साथ में मौजूद चचेरे भाई व अन्य लोगों ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम करमु तुर्री (30 वर्ष) झारखंड निवासी बताया। आरोपी को पकड़ कर मोहन नगर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट कीगई रकम 11 हजार 470 रु. बरामद कर उसके खिलाफ दफा 394, 397 के अपराध पंजीबद्ध प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात ग्राम बाडोसर (पालकोट) जिला गुमला (झारखंड) निवासी करमू तुर्री को लूट के नियत से जानलेवा हमला करने को दोषी पाया गया। अभियुक्त को दफा 397 के तहत 7 वर्ष के कारावास से दंडि़त करने का फैसला न्यायाधीश ने दियाहै। वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ दफा 394 के तहत दोष सिद्ध करने में असफल रहा।