स्कूली छात्रा को अगवा कर की अश्लील हरकत, अदालत ने युवक को दी कुल 11 वर्ष कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कक्षा चौथी की नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी युवक छात्रा को स्कूल से अपहृत कर सुनसान इलाके में ले गया। जहां उसके हाथ बांध कर अश्लील शारीरिक छेड़खानी की थी। मामले के आरोपी को अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कुल 11 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। घटना दिनांक 26 फरवरी 2018 की सवेरे 9 वर्षीय कक्षा चौथी की छात्रा स्कूल में थी। मध्याह्न भोजन के समय छात्रा जब बाथरूम गई थी, तभी खुर्सीपार निवासी आरोपी युवक आकाश ठाकुर (22 वर्ष) डरा-धमका कर छात्रा को अपने साथ सुनसान इलाके में मौजूद खंडहर में ले गया और उसके हाथ बांध दिए। जिसके बाद चाकू की नोक पर छात्रा के साथ अश्लील शारीरिक छेड़खानी की। इस घटना की जानकारी पीड़ित छात्रा ने स्कूल वापस आने पर अपनी टीचर को दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायालय में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश सरिता दास ने आरोपी युवक आकाश ठाकुर को दफा 363 के तहत 3 वर्ष, 354 के तहत 2 वर्ष, 506 बी के तहत एक वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम) के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके साथ ही अभियुक्त को 700 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।