इनाम राशि देने में हीला-हवाली : सहारा इंडिया चेयरमेन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने का आदेश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा प्रतियोगिता आयोजित कर उसमें विजेता को इनाम राशि नहीं दिए जाने के मामले में दुर्ग न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में कंपनी के चेयरमेन सुब्रत राय, उपप्रबंधक ओमप्रकाश श्रीवास्तव सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश जेएसएफसी अंकिता गुप्ता की अदालत से जारी किया गया है।

मामला सहारा इंडिया कंपनी द्वारा आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित है। कंपनी द्वारा वर्ष 2015 में व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में रिसाली आशीष नगर निवासी कंपनी की अभिकर्ता शालीनी जैन (51 वर्ष) ने भी हिस्सा लिया था। उन्हें विभिन्न ग्रुपों में प्राप्त कूपन से 7 सितंबर 2018 को प्लेटिनम ड्रॉ के तहत 2 करोड़ रुपए का द्वितीय पुरस्कार, गोल्डन ड्रॉ के माध्यम 1 लाख रुपए व 51 हजार रुपए विभिन्न ग्रुप में तीन इनाम प्राप्त हुए थे। इनाम राशि आवंटन से पूर्व 21 जुलाई 2018 को इनाम राशि को 36 माह या उससे अधिक अवधि के लिए कंपनी री-इंवेस्टमेंट  प्लान के तहत कंपनी के पद्मनाभपुर स्थित शाखा कार्यालय में 40 फार्म जमा किए गए थे। जिसके बाद लगातार मांग किए जाने के बाद भी शाखा के कर्मचारियों द्वारा रसीद प्रदान नहीं की गई। जिस पर अधिवक्ता तारेन्द्र जैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था।
परिवाद पर विचारण पश्चाच प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट अंकिता गुप्ता ने इस प्रकरण को अपराध की श्रेणी में माना। जेएमएफसी कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सहारा इंडिया के चेयरमेन सुब्रत राय सहित उप प्रबंधक ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अधिशासी निदेशक अलख कुमार सिहं, कु. समरीन जैदी, सुधीर श्रीवास्तव, रायपुर के एरिया मेनेजर विनय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज पांडेय, दुर्ग पद्मनाभपुर में कार्यरत कर्मचारी आलोक सुहाने, जय प्रकाश सिंह, पप्पू यादव के खिलाफ दफा 420, 406, 409 तथा 120 बी के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने का निर्देश पुलिस को दिया है।