नई दिल्ली। 5जी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड की मशहूर अदाकार जूही चावला को ना सिर्फ फटकार लगाई बल्कि 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। अदालत में जूही चावला ने 5जी टॉवर से होने वाले रेडिएशन के संबंध में याचिका लगाई थी।
अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि याचिका ने सिर्फ वाहवाही पाने के लिए इस तरह के कदम को उठाया है। उनके इस कदम से अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जूही चावला को पता ही नहीं था कि उनकी याचिका तथ्यों से हटकर सिर्फ और सिर्फ कानूनी सलाह पर आधारित थी। एक्ट्रेस पर जुर्माना लगाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अदालत के समय को बर्बाद करने के लिए लगाया गया है। अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को सिर्फ स्टंट पाने के लिए इस तरह की कोशिशों से बचना चाहिए। आप किसी भी विषय के खिलाफ याचिका लगा सकते हैं लेकिन उसमें तथ्य हो। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अदालती समय खराब होता है।
इसके अलावा अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई गई है। याचिकाकर्ता को एक हफ्ते के भीतर उस रकम को जमा कराने का निर्देश भी दिया गया।इससे पहले हुई सुनवाई में जूही चावला के किसी प्रशंसक ने घूंघट की आड़ से गाना भी सुनाया था जिस पर अदालत ने सख्त ऐतराज भी जताया था।
यह था मामला
जूही चावला ने अपनी अर्जी में कहा था कि तरह तरह की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि 5जी रेडिएशन हानिकारक साबित हो सकता है। रेडिएशन, इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी खतरना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 5जी की टेस्टिंग की वजह से किसी को नुकसान ना हो। इसके साथ जब तक पूरी तरह इसकी सेफ्टी के बारे में पुख्ता ना हो लिया जाए भारत में इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।