किशोरी से किया गंधर्व विवाह, युवक को मिली 38 वर्ष के कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। 18 वर्ष से कम आयु की किशोरी के साथ गंधर्व विवाह करना एक युवक को काफी भारी पड़ा है। युवक को अदालत ने इस कृत्य के लिए कुल 38 वर्ष के कठोर कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) स्मिता रत्नावत की अदालत में आज शनिवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला डोगरगढ़ निवासी किशोरी की दुर्ग से गुमशुदगी से संबंधित है। किशोरी दुर्ग में अपनी नानी के यहां नवरात्रि पर्व पर आई थी। 15 अप्रैल 2019 को 14 वर्षीय किशोरी पडौसी की बेटी लेने जाने का बहाना कर घर से निकली और लापता हो गई। जिसकी शिकायत दुर्ग कोतवाली में नानी ने दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दफा 363 के तहत जुर्म दर्ज कर किशोरी की पतासाजी प्रारंभ की थी। गुमशुदगी के लगभग 19 दिन बाद किशोरी को पुलिस ने 3 मई 2019 डोंगरगढ़ निवासी योगेश बडगे (20 वर्ष) उर्फ कालू के कब्जें से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने दफा 363, 366, 376(2)(ढ), 376(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ढ)-6 के तहत कार्रवाई कर 4 मई 2019 को योगेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
किशोरी ने कहा घटनाक्रम में उसकी मर्जी थी शामिल
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में विचारण किया गया। विचारण के दौरान मुख्य परीक्षण में किशोरी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और ऑटो पर सवार होकर दुर्ग रेल्वे स्टेशन पहुंची और वहां उसकी मुलाकात योगेश से हुई। योगेश साथ वह स्कूटी पर सवार होकर भिलाई गई थी। जहां किराए के मकान में योगेश ने भगवान की फोटो के सामने उसकी सहमति से मांग में सिंदूर भरकर विवाह किया। जिसके बाद बिना किसा दबाव के कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए।
अदालत ने दिया दोषी करार
इस प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी योगेश बडगे उर्फ कालू को मामलें में दोषी करार दिया है। अभियुक्त को विधिपूर्ण संरक्षता से पीडि़त का व्यपहरण करने, 16 वर्ष की कम आयु की किशोरी से बार बार शारीरिक संबध बनाएं जाने के आरोप में कारावास की सजा से दंडि़त किया गया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत 3 वर्ष कारावास व 100 रु. अर्थदंड, 366 के तहत 5 वर्ष कारावास व 200 रु. अर्थदंड़, 376 (2)(ढ) के तहत 10 वर्ष कारावास व 300 रु. अर्थदंड़ तथा दफा 376 (3) के तहत 20 वर्ष कारावास व 500 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आरोपी योगेश बडगे 4 मई को गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरुद्ध है।

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