किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर ले गया साथ, बनाए शारीरिक संबंध, युवक को 18 साल का मिला कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर भगाकर ले जाने और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को अदालत ने कुल 18 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया है। यह फैसला विशेष न्यायायधीश (पॉक्सो एक्ट) स्मिता रत्नावत की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला नंदनी थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र अंतर्गत एक गांव युवक राहुल जोशी (19 वर्ष) का प्रेम प्रसंग एक 16 साल की किशोरी से चल रहा था। इसी प्रेमप्रसंग के चलते युवक, किशोरी को 15 मई 2017 की सवेरे लगभग 4 बजे अपने साथ भगा ले गया था। जिसकी जानकारी परिजनों को होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दफा 363 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर किशोरी की पतासाजी प्रारंभ की थी। कुछ दिनों बाद किशोरी को नंदनी के बस स्टैंड से पुलिस द्वारा बरामद किया था। किशोरी ने पुलिस को बताया कि राहुल जोशी उसे शादी करने का वादा कर अपने शाथ ले गया था। जिसके बाद राहुल ने किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध आरोपी को 25 मई 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय में किया गया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी राहुल जोशी को किशोरी को बालिग होने से पूर्व उसके विधिक संरक्षकों की सहमति के बिना साथ ले जाने और कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का दोषी पाया गया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत 3 वर्ष कारावस व 100 रु. अर्थदंड़, दफा 366 के तहत 5 वर्ष कारावास व 300 रु. अर्थदंड़ तथा दफा 376 (2)(ढ) के तहत 10 वर्ष के कारावास व 1000 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किया गया है। अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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