पहले चाकू से गोंदा, फिर किया विवाहिता की अस्मत से खिलवाड़, अदालत ने सुनाई 22 साल कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। चाकू से गोद कर विवाहिता की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने के आरोपी को अदालत द्वारा कुल 22 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया है। आरोपी ने सरेराह विवाहिता के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। मामले पर विचारण पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने यह फैसला सुनाया है। अभियुक्त को साढ़े पांच हजार रुपए के अर्थदंड़ से भी दंडि़त किया गया है। प्रकरण पर अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोगरी ने पैरवी की थी।
घटना पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत एक ग्राम में 27-28 जून 2016 की दरम्यानी रात की है। पीडि़ता अपने दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी। उसका पति काम के सिलसिले में उड़ीसा गया हुआ था। रात लगभग 12 बजे अन्य मोहल्ले में रहने वाला उसका परिचित छत्रपाल घर में जबरिया घुस आया और उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने लगा। विरोध किए जाने पर आरोपी ने चाकू निकाल लिया और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा। घबराकर महिला घर के बाहर आकर शोर मचाने लगी। जिससे नाराज आरोपी ने उस पर चाकू से वार करना प्रारंभ कर दिया। चाकू के कई वार करने के बाद घायल महिला के साथ सरेराह अनाचार किया। इस घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को देने के बाद मितानिन और पडौसी महिला के साथ जाकर घटना की रपट पुलिस में दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी छत्रपाल के खिलाफ दफा 450, 376, 307 तथा आम्र्स एक्ट के तहत जुर्म पंजीबद्ध किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर और उसके कब्जें से चाकू जब्त कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को दोषी पाया। मामले अभियुक्त छत्रपाल बारले को दफा 450 के तहत 7 वर्ष व 2000 रु. अर्थदंड, दफा 376 (1) के तहत 10 वर्ष 2000 रु.अर्थदंड़, दफा 324 व 506 (2) के तहत 2-2 वर्ष कैद व 500-500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। इसके इलावा आम्र्स एक्ट की धरा 25 (1-ख), (ख) के तहत 1 वर्ष कारावास व 500 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किया है। सभी सजाए साथ साथ चलेगीं। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी फैैसला सुनाए जानेे तक जेल में ही निरूद्ध है।

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