दुर्ग में लॉकडाउन, जानिए किन किन सुविधाओं के संचालन की रहेगी अनुमति

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यह लॉकडाउन 20 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि दुर्ग के व्यापारी, दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने 58 पार्षदों के साथ लॉकडाउन लगाए जाने की अपील कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से की थी। जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान अधिकांश गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जिले के नगरीय निकाय दुर्ग, भिलाई, जामुल, रिसाली, चरौदा, कुम्हारी अंतर्गत स्थित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दवा, मेडिकल, चश्मा दुकाानों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। सब्जी मटन मछली फल दुकानों को सुबह 5 से 10 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा डेयरी दूध का विक्रय सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे तक किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट व होटल से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। डीजल, पैट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी का वितरण 3 बजे तक ही होगा। होटलों में लाजिंग व बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।