दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के कई क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जिले के सदर बाजार, पटवारी हल्का नंबर 24, आपापुरा वार्ड क्रंमाक 31, पटवारी हल्का नंबर 24, बोड़ेगांव पटवारी हल्का नंबर 14, राजस्व निगम मंडल दुर्ग-1, बोराई पटवारी हल्का नंबर 3, राजस्व निगम मंडल दुर्ग-2, उमरपोटी पटवारी हल्का नंबर 42, राजस्व निगम मंडल उतई से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
वहीं देउरकोना पटवारी हल्का नंबर 18, राजस्व निगम मंडल बोरी, बागडूमर पटवारी हल्का नंबर 28, राजस्व निगम मंडल अहिवारा, अहेरी पटवारी हल्का नंबर 28, राजस्व निगम मंडल अहिवारा, सिरसाकला(सिरसाभाठा) वार्ड क्रंमाक 37, पटवारी हल्का नंबर 02, राजस्व निगम मंडल चरोदा, सांकरा पटवारी हल्का नंबर 08, राजस्व निगम मंडल अमलेश्वर, केसरा पटवारी हल्का नंबर 55, राजस्व निगम मंडल रानीतराई, तहसील पाटन, चरोदा (महामाया अपार्टमेंट), वार्ड क्रंमाक 23, पटवारी हल्का नंबर 57, ढौर पटवारी हल्का नंबर 24, राजस्व निगम मंडल सेलूद, तहसील पाटन, गिरहोला पटवारी हल्का नंबर 38, राजस्व निगम मंडल दारगांव, तहसील धमधा, जिला दुर्ग में भी नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इन क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।