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नगर निकायों में स्थानांतरण पर भ्रम दूर, शासन ने दी स्पष्टता

रायपुर, 10 जुलाई 2025/
राज्य के नगरीय निकायों में बैकडेट से किए जा रहे स्थानांतरण को लेकर फैली भ्रमपूर्ण खबरों पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह वैध और निर्धारित अधिनियमों के अनुरूप है।

विभाग ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 (दिनांक 5 जून 2025) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह नीति निगमों और स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
👉 चूंकि प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें स्वायत्त संस्थाएं हैं, अतः इन संस्थाओं में स्थानांतरण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है।

इसी क्रम में, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 30 जून 2025 को आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/18 के तहत नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश की जानकारी विभागीय संचार माध्यमों से सार्वजनिक रूप से साझा की गई है।

🔎 सीएमओ के 97 पद खाली, सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू

नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) के कुल 97 पदों में से 51 पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि भ्रामक खबरों से बचें और केवल अधिकृत सरकारी सूचना माध्यमों पर ही भरोसा करें।