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फूल तोड़ने गई बालिका से अश्लीलता, अदालत ने सुनाई युवक को 12 साल के कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पड़ोसी के घर फूल तोड़ने गई 11 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कुल 12 साल के कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अभियुक्त को कुल 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। वही पीड़ित बालिका को प्रतिकर के रुप में 50 हजार रूपए की राशि प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी।

मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। 28 जनवरी 2017 की सवेरे पीड़ित बालिका अपने पड़ोसी के घर फूल तोड़ने गई थी। इस दौरान घर में मौजूद आरोपी विनोद मोगरे उर्फ नानू (22 वर्ष) उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर कर घर के अंदर ले गया। जहां बालिका को पलंग पर लेटा कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। हरकत से घबराई बालिका उसके चुंगल से निकाल कर अपने घर भाग गई। घटना दो दिन बाद बालिका घर के पास खेल रही थी, इसी वहां मौजूद आरोपी विनोद उसे इशारा कर बुलाने लगा। जिसके बाद बालिका ने युवक द्वारा की गई हरकतों की जानकारी अपनी मां को दी। जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। कुम्हारी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था।

प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त विनोद मोगरे उर्फ नानू को बालिका के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाया। अदालत द्वारा आरोपी को दफा 354 के तहत 3 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदण्ड, 363 के तहत 2 वर्ष कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 के तहत 7 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण का दोषी कोरोना संक्रमण के दौरान मिली रियायत पर पैरोल पर जेल से छूटा हुआ था।