छत्तीसगढ़ में दो पाकिस्तानी नागरिक फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप में गिरफ्तार, कई संगीन धाराओं में केस दर्ज

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रविवार को दो पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी तरीके से भारतीय वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के नाम इफ्तिखार शेख (29 वर्ष) और अर्निश शेख (25 वर्ष) हैं, जो मूल रूप से कराची, पाकिस्तान के निवासी हैं। दोनों के पास वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) भी मौजूद है। वे जूटमिल थाना क्षेत्र के कोदतराई गांव में रह रहे थे।

जिलेभर में अवैध विदेशियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये दोनों याकूब शेख नामक व्यक्ति के घर में रह रहे हैं। जांच में सामने आया कि इफ्तिखार और अर्निश ने झूठी जानकारी देकर भारतीय दस्तावेज प्राप्त किए थे।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं – धारा 199 (झूठा बयान), धारा 200 (झूठे दस्तावेज का उपयोग), धारा 419 (व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी), धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा दस्तावेजों की जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और धारा 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है।

यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा नियमों को सख्त किया है और 12 श्रेणियों के शॉर्ट टर्म वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो गई है।

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