रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। पहले, विशेष सीबीआई कोर्ट ने बघेल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन अब सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
सात साल बाद फिर खुला मामला
यह मामला सात साल पहले का है, जिसे हाल ही में रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने इस निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है, जिससे यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है।

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने अब इस मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल, जिला अदालत ने केस फाइल को पुनः विशेष सीबीआई अदालत में भेज दिया है, जहां इस पर दोबारा सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि इस सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन अब सीबीआई ने फिर से जांच का आग्रह करते हुए इस मामले में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी है।
क्या है सीडी कांड?
गौरतलब है कि यह मामला लगभग सात साल पुराना है, जिसमें एक आपत्तिजनक सीडी सामने आई थी। इस सीडी को लेकर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मची थी और इसमें कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। हाल ही में इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अब सीबीआई द्वारा दायर की गई याचिका के बाद इस मामले में फिर से कानूनी लड़ाई तेज हो गई है।
सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर अब विशेष सीबीआई अदालत फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
