10 साल की बच्ची के साथ युवकों ने की गंदी हरकत, दोनों को अदालत ने दी जिंदगी भर की कैद

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। 10 साल की बच्ची के साथ सामूहिक अनाचार किए जाने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के दोनों आरोपी युवकों को कोर्ट ने पूरे प्राकृत जीवन काल के कारावास और 50 हजार एक सौ रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी किशोरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए जहां इस कृत्य को अंजाम दिया। मामले पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। पीड़ित अपनी मां के काम में हाथ बटाने 1 जनवरी 2019 की रात लगभग 8 बजे घर से दुकान के लिए निकली थी, लेकिन दुकान नहीं पहुंची। देर रात घर पहुंचने पर पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि मोहल्ले का प्रदीप कुमार गौतम (40 वर्ष) और संतोष कुमार (27 वर्ष) उसे रास्ते में मिले थे। उन्होंने उसे डरा-धमका कर अपनी मोटर साइकिल पर बैठा लिया और सुनसान इलाके में उसके साथ गंदा काम किए।
युवकों द्वारा की गई इस हरकत की शिकायत पीड़ित की मां ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।

प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। पॉस्को एक्ट स्पेशल कोर्ट में विचारण के पश्चात विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रदीप कुमार गौतम (40 वर्ष) और संतोष कुमार (27 वर्ष) को दोषी करार दिए। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दफा 363 के तहत तीन-तीन वर्ष और दफा 376 (घ) (क) के तहत पूरे प्राकृत जीवन काल के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण के दोनों आरोपी मामलें में गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरूद्ध है।