शादी का प्रलोभन देकर स्कूली छात्रा का किया अपहरण, बनाएं शारीरिक संबंध, युवक के कुल 23 साल की कैद

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग स्कूली छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर साथ भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी युवक को नाबालिग का अपहरण करने तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए कुल 23 साल के कारावास से दंडित किया गया है। वहीं 50,100 रूपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी ।

मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। ग्राम थनौद (अंजोरा) निवासी आरोपी युवक अरूण कुमार देशमुख (22 वर्ष) ने 13 वर्ष की स्कूली छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर 4 दिसंबर 2020 को आरोपी उसे अपने साथ भगा ले गया था। परिजनों द्वारा छात्रा की पतासाजी करने पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग की पतासाजी प्रारंभ की और 10 दिसंबर 2020 को ग्राम कोदवा (साजा) से युवक के साथ छात्रा को बरामद किया। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि इस दौरान युवक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी अरूण कुमार देशमुख के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी को दोषी पाया। मामले के अभियुक्त अरूण कुमार देशमुख को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा  दफा 366 के तहत 3 वर्ष कारावास व 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त फैसला आने तक जेल में ही कैद है।