रविवार को खुला हाइकोर्ट, मेडिकल में छात्रा के प्रवेश को लेकर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मॉपअप राउंड पर लगाई रोक

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रविवार को भी सुनवाई हुई है। छात्रा ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने पर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि उससे ज्यादा रैंक के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। मगर उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मॉपअप राउंड पर रोक लगा दी।

बता दें कि बिलासपुर की राधिका मंगतानी नीट 2021 की परीक्षा में शामिल हुईं थी। जिसमें उन्हें 915वीं रैंक मिली है। इसके बाद वह काउंसलिंग की पहली राउंड में शामिल हुईं। मगर उन्हें दाखिला नहीं मिला। जिसके बाद दूसरा राउंड हुआ। लेकिन इस राउंड में राधिका किसी कारण से शामिल नहीं हो पाईं थी। फिर दाखिले के लिए तीसरा और मॉपअप राउंड शनिवार और रविवार को होना था। इसमें शनिवार को जब छात्रा शामिल होने गईं। तब वहां भी उसे शामिल नहीं होने दिया गया।
जिसके बाद राधिका ने शनिवार को अपने वकील हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में बताया गया कि अनारक्षित वर्ग में उसे 915वीं रैंक मिली थी। इसके बावजूद तीसरे राउंड में उसे दाखिला नहीं दिया गया। बल्कि उन लोगों को दाखिला दे दिया गया। जो उस वर्ग में छात्रा से भी ज्यादा रैंक लेकर आए थे। ऐसे 9 छात्रों को दाखिला दिया गया है। छात्रा के वकील ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। जिसे स्वीकार कर कोर्ट ने रविवार को सुनवाई की है। इस केस में गोतम भादुड़ी और गौतम चौरड़िया की डबल बैंच ने सुनवाई करते हुए अनारक्षित वर्ग के तीसरी और मॉपअप राउंड में अंतिम सुनवाई तक रोक दिया। इस मामले में अंतिम सुनवाई अब सोमवार को होगी।