नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए नए नॉर्म्स जारी किए हैं, इसमें परिचालन संबंधी कई रियायत दी गई है। नए नियमों के अनुसार, शुल्क को नाममात्र के स्तर तक घटा दिया गया है और ड्रोन के आकार से अलग कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा कर पांच कर दी है और परिचालक से लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों को 72 से घटाकर चार कर परिचालन संबंधी नियमों में राहत दी है। ड्रोन नियम, 2021 बुधवार को जारी किए गए, इन नए नियमों ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 का स्थान लिया है जो इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था।
नए नियमों के अनुसार, शुल्क को नाममात्र के स्तर तक घटा दिया गया है और ड्रोन के आकार से अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, सभी श्रेणियों के ड्रोनों के रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए शुल्क 3,000 रुपये (एक बड़े ड्रोन के लिए) को घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और यह 10 साल के लिए वैध रहेगा। नए नियमों के तहत ग्रीन जोन में ड्रोन के परिचालन के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन जोन का अर्थ है 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र है जिसे एयरस्पेस नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है; और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 8 और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट या 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी के ऊपर का हवाई क्षेत्र। यलो जोन के हवाई अड्डे की परिधि के 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है।
माइक्रो ड्रोन्स (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नियमों ने विभिन्न मंजूरियों की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है, जिनमें अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रख-रखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, परिचालक परमिट, शोध एवं विकास संगठन की स्वीकृति और विद्यार्थी रिमोट पायलट लाइसेंस शामिल हैं. ड्रोन नियम, 2021 के मुताबिक अन्य स्वीकृतियां जैसे विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या और विनिर्माण एवं उड़ान योग्यता का प्रमाण-पत्र आदि को भी समाप्त कर दिया गया है। नये नियमों के अनुसार “ग्रीन जोन” में 400 फुट तक और हवाई अड्डे की परिधि से आठ से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।