खव्वा खिलाने का लालच देकर मासूम से अनाचार, युवक को मिली जिंदगी भर की कैद

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। साढ़े तीन साल की मासूम बालिका को चाकलेट (खव्वा) का लालच देकर अनाचार किए जाने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी युवक को दंडित किया गया है। इस घृणित कार्य का दोषी मानते हुए अदालत ने युवक को पूरे प्राकृत जीवन तक कारावास में रखे जाने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत में आज गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा तथा अरशद खान ने पैरवी की थी।

मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। घटना दिनांक 26 जून 2018 के अपरांह 3 बजे की है। आरोपी किशोर कुमार उर्फ छोटू भारद्वाज (29 वर्ष) अपने मोहल्ले में रहने वाली साढ़े तीन साल की बालिका को खव्वा खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। इस दौरान बालिका घर में अकेली थी, उसकी मां गैस सिलेण्डर लेने गई थी। घर वापस लौटने पर पुत्री को घर में न पाकर उसने बालिका की खोजबीन प्रारंभ की। पूछताछ में पडौसी महिला ने बताया कि मोहल्ले का किशोर कुमार उसे अपने साथ ले गया है। जिसके बाद मां ने पुत्री को किशोर कुमार के घर में पाया। पीड़ित बालिका ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ घर लेकर आया और पलंग पर लिटा दिया। जिसके बाद गंदा काम किया। इसकी शिकायत छावनी थाना में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 376(क) (ख) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ड) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश ममता भोजवानी ने आरोपी युवक किशोर कुमार उर्फ छोटू भारद्वाज को दोषी करार दिया। आरोपी को दफा 376(क) (ख) के तहत पूरे प्राकृत जीवन काल के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। अभियुक्त को 5000 रुपए के अर्थदंड़ से दंडित भी किया गया है। साथ ही दफा 363 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपए के अर्थदंड़ से भी दंडित किया गया है सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।