रायपुर (छत्तीसगढ़)। प्रदेश में 18 से 45 आयुवर्ग के वैक्सीनेशन पर रोक लगाए जाने पर बिलासपुर हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सरकार को तत्काल 18+ वैक्सीनेशन प्रारंभ कराने की हिदायत दी है। बता दें कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने 6 मई को निर्देश जारी कर वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। इन निर्देशों पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे वैक्सीनेशन बंद कर दिया, इसे तुरंत शुरू किया जाए।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि आज से ही प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। एक तिहाई अंत्योदय, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल कार्डधारकों को शामिल करें। इसी फॉर्मूला के तहत आज से, अभी से ही प्रदेश सरकार जनता के लिए वैक्सीनेशन शुरू करें।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए पूछा कि राज्य को कितनी कम वैक्सीन मिल रही है, और किस अनुपात में मिलना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि अगर वैक्सीन कम मिल रही है तो इतनी कम क्यों मिल रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार अपना जवाब तैयार कर 10 मई को होने वाली अगली सुनवाई में उत्तर दें। इस संबंध में कोर्ट ने केेंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है।