दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लापरवाह वाहन चालकों को समझाइश देने के लिए जागरुकता अभियान प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत शहर के राजेन्द्र प्रसाद चौक पर मौजूद रह कर वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालन किए जाने की समझाइश दी गई। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों से बंधपत्र भी भरवाया गया। आज रविवार को न्यायायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) लोकेश पटले ने मौके पर मौजूद रहकर चालकों को समझाइश दी। यह अभियान 10 जनवरी तक जारी रहेगा। बंधपत्र भरे जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि नवपदस्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण करते ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में विशेष पहल किएजाने की बात कही थी। इसी कड़ी में यह जागरुकता अभियान चलाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत जनमानस को मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान की गई। जिसमें बताया गया कि सीट बेल्ट यो हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रूपये अर्थदण्ड़, शराब पीकर गाडी चलाने पर 10,000 रूपये, दो पहिये पर 2 से अधिक सवारी बैठाये जाने पर 2000 रूपये से दंडि़त किया जा सकता है। इसके अलावा 03 महिने के लिए गाडी जप्ती का भी प्रावघान है। लिमिट स्पीड से तेज गाडी चलाने पर 5000 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन के गाडी चलाने पर 5000 रूपये एवं एम्बुलेंस का रास्ता रोका जाने पर 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा। बताया गया कि लोगों को वाहन चलाने के संबंध में नियमों की जानकारी नहीं होना तथा बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तथा मोटरयान के नए नियमों की जानकारी जनमानस को दिए जाने के लिए यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। वाहन चालकों को नए संशोधित नियमों की भी जानकारी दी गई।
अभियान के दौरान बताया गया कि नाबालिक वाहन चालन करते हैं और अपने साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के जान को जोखिम में डालते हैं। लोगों में वाहन के बीमा करवाए जाने के प्रति भी लापरवाही बरततें हैं। फिर दुर्घटना होने पर बीमा नहीं कराए जाने से होने वाली परेशानी के बाद इसके महत्व को समझते हैं। युवा वर्ग के वाहन चालक तीन सवारी वाहन का चलन करते हैं। अपने वाहन को तेज गति से चलाते हैं और मानव जीवन को जोखिम में डालते हैं। इस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। जागरूकता कार्यक्रम में यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग का विशेष सहयोग लिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा अभियान में पैरालीगल वालिन्टियर्स की भी सेवाएं ली जा रही है। आगामी दिवस पर चार पहिया वाहनों पर भी इसी प्रकार की जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।