नई दिल्ली। केंद्र की तरफ़ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, टीचर या अन्य कर्मचारियों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। इन सभी को किसी भी कंटेनमेंट जोन में न जाने की सलाह दी जाती है। गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल खोलने से पहले जिन इलाकों में छात्रों और टीचरों का संवाद होना है उसको sodium hypochlorite सॉल्यूशन से सैनिटाइज किया जाए। ऐसी सभी जगहों पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पर निरंतर हाथ लगाए जाते हैं। इसके साथ ही जिन स्कूलों को क्वारेंटाइन सेंटर के तौर पर यूज किया गया था, उनको अच्छे से सैनिटाइज करना होगा। ऑनलाइन टीचिंग / टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है।अनलॉक 4 में स्कूलों को खोले जाने की चर्चाओं के बीच सरकार ने आज बड़ी घोषणा कि है। इसके अनुसार आने वाले दिनों में स्कूलों को कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। इस सम्बंध में आज सरकार ने नई एसओपी SOP जारी कर दी है। इसके अनुसार स्कूलों में 9-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर, उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह अनुमति 21 सितंबर से दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 21 सितंबर से शुरू होने वाले स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
स्कूल में यह आम सावधानियां बरतनी पड़ेगे-
-फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
-आपस में छह फुट की दूरी रखनी होगी।
-निरंतर अंतराल पर हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
– भोजन करते हुए और सीखते वक्त मुंह और नाक को ढंकना होगा।
-थूकना मना होगा।
– स्वास्थ्य की सेल्फ-मॉनिटरिंग जरूरी है और जैसे ही तबीयत में कुछ खराबी हो तुरंत रिपोर्ट करें।
– जहां संभव हो वहां आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी जाए।