भोपाल (मध्यप्रदेश)। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन की घोषणा के बाद इंदौर-भोपाल से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। वहीं कोरोना काल में शिवराज सरकार ने मदिरा प्रेमियों को सौगात दी है। अब शराब की दुकानें रात्रि 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही बार और होटल के लिए भी आदेश जारी किए हैं।
आबकारी नीति साल 2020-21 में निर्धारित समय अनुसार शराब की दुकानों को खोले जाने की समय अवधि अब सुबह साढ़े 8 से रात्रि साढ़े 11 बजे तक होगी। जारी आदेश में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों में साफ-सफाई सुबह 8:30 बजे से होगी और विक्रय का समय सुबह 9:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक रहेगा।
रेस्टोरेंट्स, होटल, रिसोर्ट और क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय सुबह 10:00 से रात्रि 11:30 तक और उपभोग रात्रि 12:00 बजे तक रहेगा। नियमानुसार दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों और एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।