नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले तीन आरोपी दोषी करार, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को नक्सलियों को विस्फोटक और अन्य सामग्री सप्लाई करने के आरोप में सात-सात साल की कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर ₹500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

ये आरोपी—सेमल दीपक, नरा भास्कर और तेलम मुत्ता—सभी सुकमा जिले के निवासी हैं। इनकी गिरफ्तारी 8 मार्च 2023 को सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र के बेलपोचा गांव से की गई थी, जब वे प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के कैडरों को विस्फोटक देने की तैयारी में थे।

राज्य पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके पास से 45 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 43 जिलेटिन रॉड्स, कॉर्डटेक्स वायर, 20 बैटरियां, दो मोबाइल, एक बाइक और एक नक्सली बैनर जब्त किया था। बैनर पर “कोंटा एरिया कमेटी बीसीपी माओइज्म” लिखा था। जांच में पता चला कि ये तीनों माओवादी कमांडर वेट्टी भीमा के निर्देश पर काम कर रहे थे और राम नामक एक व्यक्ति से सामग्री लेकर आगे सप्लाई करने वाले थे।

बाद में एक और आरोपी पुट्टी पप्पी रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे कोर्ट ने बरी कर दिया।

NIA ने फरवरी 2024 में जांच अपने हाथ में ली और मौखिक व दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि आरोपी सक्रिय माओवादी कैडरों के संपर्क में थे और उनके लिए विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री एकत्र कर रहे थे। यही नहीं, बरामद सामग्री का उपयोग सीआरपीएफ और पुलिस पर हमले तथा हथियार लूटने के लिए किया जाना था।

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